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मुजफ्फरपुर में बड़ा फैसला, एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा

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यह तस्वीर प्रतीकात्मक लगाई गई है।



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । करीब छह वर्ष पूर्व जानलेवा हमलाकर कुढ़नी चढुंआ टोले गवसरा निवासी राजन कुमार की पीटकर हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को सजा सुनाई गई है।

इसमें चढुंआ टोले गवसरा निवासी राजेंद्र सिंह, उसका पुत्र विजय सिंह व राणा सिंह और राणा की पत्नी सुशीला देवी शामिल है। सत्र-विचारण के बाद एडीजे-20 के न्यायाधीश शरदचंद्र कुमार ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया। मुख्य अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया। चार आरोपितों पर अलग-अलग तीन आरोप पत्र दायर किए गए थे। पहला आरोप पत्र 20 जनवरी 2020 को, दूसरा 12 जुलाई 2020 व अंतिम 27 फरवरी 2021 को दायर किया गया था।

पांच नवंबर 2019 को चढुंआ टोले गवसरा निवासी सीता देवी ने कुढ़नी थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें बगलगीर विजय सिंह, उसका भाई राणा सिंह, उसकी पत्नी सुशीला देवी, रंजीत सिंह, अतुल कुमार व संगीता देवी को नामजद करते हुए पांच अज्ञात को आरोपित किया था।

कहा था कि वह दो नवंबर 2019 को करीब साढ़े सात बजे छठ घाट से लौटकर सपरिवार घर के दरवाजे पर बैठकर बातचीत कर रही थीं। इस बीच आरोपित राड, डंडा व फट्ठा लेकर दरवाजे पर आए। अचानक सभी ने मिलकर पति राजन को पकड़ लिया और जानलेवा हमला कर सिर पर राड से लगातार प्रहार किया। इसमें उनका सिर फट गया।

बीच-बचाव करने वह सास के साथ आईं तो आरोपितों ने दोनों के सिर पर राड से वार किया। इससे दोनों के सिर फट गए। प्राथमिकी में घटना का कारण पूर्व में ईट-बालू, गिट्टी हटाने का विवाद बताया गया। हमले में मौके पर ही पति की मौत हो गई। उनके साथ सास को ग्रामीणों के सहयोग से एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था।\“
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