लखनऊ में मारपीट-धोखाधड़ी गिरोह के तीन बदमाशों की 1.09 करोड़ की संपत्ति कुर्क
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/19/article/image/UP-Police-(1)-1768845986090.webpजागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज क्षेत्र में सक्रिय शातिर गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
कोर्ट के आदेश पर गिरोह के सरगना आशीष सिंह उर्फ राजा व उसके साथी मनीष सिंह व अवनीश सिंह की 1.09 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। वजीरगंज पुलिस ने यह कार्रवाई उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत की है।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह वर्ष 2018 से लगातार संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा और इन्हीं के जरिए भारी संपत्ति अर्जित की। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 1.09 करोड़ रुपये बताया गया है, जिसमें भूमि और महंगे वाहन शामिल हैं।
मुख्य रूप से कुर्क संपत्तियों में ग्राम नरीना, परगना काकोरी, तहसील व जनपद लखनऊ स्थित भूमि (खसरा संख्या 524, भाग 1/3) शामिल है। जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है।
इसके अलावा आशीष सिंह की स्कार्पियो कार, मनीष सिंह की फार्च्यूनर और अवनीश सिंह की मारुति स्विफ्ट कार भी कुर्क की गई हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य सामान्य परिवार से थे, लेकिन आर्थिक लालच में उन्होंने अपराध का रास्ता चुना।
वर्ष 2018 में जमीन की बाउंड्री वाल तोड़ने और विरोध पर जान से मारने की धमकी देने से आपराधिक इतिहास की शुरुआत हुई। इसके बाद तोड़फोड़, मारपीट, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकियों की कई घटनाएं दर्ज होती गईं।
गिरोह का इतना खौफ था कि लोग उनके खिलाफ शिकायत या गवाही देने से डरते थे। हालात को देखते हुए पुलिस ने गैंगचार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त संपत्ति के वैध स्रोत का कोई प्रमाण नहीं दे सके। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पूर्व में पारित कुर्की आदेश दिया है।
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