घर में घुसकर युवती को नहाते हुए देखा, कोर्ट ने दो दोषियों को दो वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/19/article/image/Court-News-1768845674372.webpसांकेतिक तस्वीर।
संवाद सूत्र जागरण, लक्सर। घर में घुसकर युवती को नहाते हुए देखने के दोषियों को न्यायालय ने दो वर्ष कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रभारी अभियोजन अधिकारी कपिल पंत ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने लक्सर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि 15 अप्रैल 2015 को वह स्वजन के साथ खेत पर काम करने गए थे। घर में उसकी दो पुत्री और दृष्टिहीन मां थी।
दोपहर करीब दो बजे गांव के ही दो युवक गुरचरण दास व शुभम उनके घर पहुंचे। दोनों ने उसकी मां से पूछा कि घर पर कौन-कौन है।
इस दौरान उसकी पुत्री अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी। उसने अपने कपड़े बाथरूम के गेट पर रखे हुए थे।
दोनों अभियुक्त गलत नीयत से बाथरूम की ओर गए और अंदर झांक कर नहा रही पुत्री को देखने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर आरोपित उसके कपड़े उठाकर मौके से भाग गए थे।
शोर सुनकर आसपास के लोगों ने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। बाद में दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
सिविल जज अनुराग त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों को घर में घुसकर युवती की लज्जा भंग करने का दोषी पाया। दो वर्ष साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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