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गाजियाबाद में गायक से किया जमीन का फर्जीवाड़ा, रुपये मांगे तो पीटा, जमानत खारिज

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गायक से जमीन फर्जीवाड़ा के सात आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोर्ट ने एक गायक से जमीन फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये लेने और रुपये मांगने पर मारपीट के सात आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसा वादी मुकदमा मनोज वर्मा ने भोजपुर पुलिस को बीते वर्ष पांच अक्टूबर को शिकायत देकर बताया कि उन्हें स्टूडियो के लिए जमीन की आवश्यकता थी।

प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए वह आरोपितों के संपर्क में आए। उनसे 51.50 लाख रुपये आरोपितों ने 4090 गज जमीन के लिए, लेकिन बाद में मुकर गए। उन्होंने रुपये मांगे तो कुछ रुपये दिए, लेकिन बाकी रुपये देने से मना कर दिया। बीते वर्ष 18 सितंबर को आरोपितों ने उन्हें और उनके मित्र के ऊपर हमला कर दिया। दोनों किसी तरह मौके से जान बचाकर भागे।

एडीजे-6 न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भोजपुर के रघुनाथपुर किल्होडा निवासी अशोक कुमार, जगदेव, जगवीर, रणवीर, वीरेंद्र, प्रवीण कुमार और काजल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
मारपीट के आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

कोर्ट ने विजयनगर थानाक्षेत्र में मारपीट के एक मामले में तीन आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक माधाेपुरा निवासी भारती के पति इंदर पर बीते वर्ष 29 अगस्त को ईश्वर और उनके बेटे विकास एवं मनोज ने हमला कर दिया था। इंदर को बुरी तरह से पीटा गया। उनके सिर में इलाज के दौरान 40 टांके आए थे।

महिला के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर विजयनगर थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में तीनों आरोपितों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे-7 न्यायाधीश डा दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीनों आरोपितों का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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