cy520520 Publish time 2026-1-20 06:27:01

कफ सीरप मामले में भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की पर आपत्ति, 28 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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जागरण संवाददाता, वाराणसी। चर्चित कफ सीरप मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित भोला जायसवाल और उसके परिवार की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देने के लिए पुलिस द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को प्रभारी अपर जिला जज (14 वां वित्त आयोग) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

भोला जायसवाल की पत्नी शारदा जायसवाल और बेटी प्रगति जायसवाल के वकील शैलेन्द्र सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई।

उन्होंने दलील दी कि पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 107 के संशोधित नए एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस एक्ट को दोषपूर्ण बताते हुए इसी प्रकार के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो अभी विचाराधीन है। वकील ने पुलिस की अर्जी को निरस्त करने की मांग की।

इसके अतिरिक्त, भोला जायसवाल की ओर से वकील शैलेन्द्र सिंह ने आरोपित को जेल से तलब करने की मांग की। बीते दो जनवरी को पुलिस ने कफ सीरप मामले में आरोपित भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट बी के तहत पेश किया था। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

इस दौरान शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने आरोपित को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया।
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