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छह साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म, अमरोहा में तहेरे भाई को उम्रकैद और जुर्माना

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, अमरोहा। छह साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तहेरे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी अभी जेल में है तथा उसे जमानत नहीं मिल सकी है। घटना के बाद साढ़े पांच महीने में आए अदालत के इस फैसले में दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

यह मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला किसान 9 अगस्त 2025 की शाम स्वजन के साथ खेत पर काम कर रहा था। घर पर उसकी छह साल की बेटी थी। किसान के बड़े भाई का बेटा बच्ची को बहलाकर अपने साथ जंगल ले गया और वहां गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया था। उस दौरान पीड़िता की दूसरी चाची ने मौके पर दोनों को देख लिया था। युवक वहां से भाग गया था। स्वजन ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था।
रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव का है मामला

एसपी अमित अमित कुमार आनंद ने भी घटनास्थल का मुआयना किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था। उसी समय से वह जेल में बंद है। पुलिस ने मजबूत साक्ष्य के साथ विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

इस मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो प्रथम की अदालत में चल रही थी। अदालत ने 20 सिंतबर 2025 को मुकदमे में पहले सुनवाई की और केस ट्रायल पर ले लिया था। 17 जनवरी को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए तहेरे भाई को दोषी करार दिया था। सोमवार को इस मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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