LHC0088 Publish time 2026-1-20 15:28:25

राजद प्रवक्ता मनोज झा एवं चित्तरंजन गगन दोषमुक्त, जानिए क्या है मामला?

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राजद प्रवक्ता मनोज झा एवं चित्तरंजन गगन दोषमुक्त



राज्य ब्यूरो, पटना। पटना के एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 2017 में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ मनोज झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के खिलाफ किए गए मानहानि के मामले में दोनों को दोषमुक्त करार दिया है।


दोनों प्रवक्ताओं के उपस्थिति में एसीजेएम 1, प्रवीण कुमार मालवीय ने दोनों को दोषमुक्त होने का फैसला सुनाया।

सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनल कम्पलेन्ट केस संख्या 6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

मोदी ने कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेकर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया था ताकि आगे से जिम्मेवारी के पद पर बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई प्रयास नहीं कर सके।

मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राजद प्रवक्ताओं ने पटना में प्रेस कान्फ्रेंस कर जानबूझ कर आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगाया जो देश के अनेक अखबारों में प्रकाशित हुआ।

अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना के राजेंन्द्र नगर रोड न.-13 में आलीशान मकान होने, उत्कर्ष स्टिफ नामक कंपनी द्वारा चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर माल बनाए जाने, परिवार के लोगों को दिल्ली, मुंबई में आडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों में घुमने तथा दिल्ली व कोलकाता की कई कम्पनियों में काला धन लगे होने का आरोप लगाकर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया हैं।


सीजेएम द्वारा शिकायतकर्ता सुशील कुमार मोदी एवं अन्य गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर संज्ञान लेकर मामले को एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा राजद के दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ आरोप गठित कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया।

दोनों प्रवक्ताओं द्वारा कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए आरोप को निराधार बताया गया। परिवादी सुशील मोदी की ओर से 23 नवम्बर 2023 के बाद मुकदमे में कोई पैरवी नहीं की गई। आरोपित दोनों प्रवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद दोनों प्रवक्ताओं की उपस्थिति में कोर्ट ने दोनों प्रवक्ताओं को दोषमुक्त करार दिए जाने का निर्णय सुनाया।
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