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सिद्धार्थनगर में सूचना न देने के आरोप में आयोग ने सचिव पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, चेतावनी के साथ नोटिस जारी

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राज्य सूचना आयोग ने सचिव पर लगा 25 हजार का जुर्माना।



जागरण संवाददाता, बांसी। सूचना न देने के आरोप में राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने एक सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। उक्त सचिव का नाम शेषदत्त मिश्रा है वह बांसी ब्लाक में तैनात है। इसके बाद से सचिव वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है।
जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से रितिक श्रीवास्तव ने ग्राम सभा पकरडीहा में कराए गए कार्यों पर सात बिंदुओं की सूचना ग्राम विकास अधिकारी शेषदत्त मिश्रा से मांगी थी।

एक माह का समय बीत जाने के बाद जब सूचना नहीं मिली तो वह जिला सूचना अधिकारी को रिमाइंडर दिए। इसके बाद भी उन्हें सूचना नहीं मिली। इसके रितिक ने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत किए तथा सूचना उपलब्ध कराने को कहें।

प्रकरण में 11 जून 2025 को सुनवाई के दौरान राज्य आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी को अंतिम चेतावनी के साथ नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया कि अपीलार्थी को उसके सूचना आवेदन के क्रम में आज की तिथि से 10 दिन की अवधि में पूर्ण सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराएं। बावजूद सूचना उनके द्वारा नही दी गई। अपीलार्थी ने यह शिकायत फिर राज्य सूचना आयोग में जाकर किया।

इसपर राज्य सूचना आयोग ने आदेशों की अवहेलना किये जाने का दोषी मानते हुए सचिव शेषदत्त मिश्रा पर अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाते हुए कुल 25 हजार का अर्थ दंड लगा दिया। रितिक श्रीवास्तव ने बताया कि सचिव पर की गई उक्त कार्रवाई की सूचना कल रजिस्ट्री पत्र के द्वारा राज्य सूचना आयोग ने हमें दी।
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