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Bihar Bhumi: राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति अब पूरी तरह ऑनलाइन, भौतिक नकल प्रणाली पूरी तरह समाप्त

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राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति अब पूरी तरह ऑनलाइन (प्रतीकात्मक तस्वीर)



जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। जिले के लिए राहत भरी खबर है। अब राजस्व अभिलेखों की सत्यापित (नकल) प्रति जारी करने की दशकों पुरानी भौतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जिले में सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख केवल भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से ही डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, जो पूर्णतः विधिमान्य होंगी।

उक्त बात की जानकारी डीएम कुंदन कुमार ने दी। मालूम हो अब तक सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र (चिरकुट) में आवेदन, स्टाम्प शुल्क, पृष्ठ शुल्क, पंजीकरण और फिर सात से 14 दिनों की प्रतीक्षा। यह प्रक्रिया न केवल समयसाध्य थी, बल्कि दूर-दराज़ से आने वाले लोगों के लिए अत्यंत कठिन और खर्चीली भी थी।

डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने भू-अभिलेख पोर्टल पर राजस्व अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां पहले ही उपलब्ध करा दी हैं। आवेदक अब घर बैठे ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व परिषद, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-831 दिनांक 26.06.2024 के तहत बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 में नियम 297(क) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां ही प्रमाणित प्रतिलिपि मानी जाएगी।

इतना ही नहीं, यदि कोई अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो उसकी मांग भी ऑनलाइन की जा सकती है। उपलब्धता के आधार पर संबंधित दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार 01 जनवरी 2026 के बाद राजस्व अभिलेखों की भौतिक सत्यापित प्रति जारी करने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह निर्णय पारदर्शिता, सुगमता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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