रेलवे ट्रैक पर मिला था युवक का शव, कोर्ट ने केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/20/article/image/Court-News-1768912526433.webpजागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डेढ़ साल पहले कविनगर थानाक्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने के मामले में कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। युवक के स्वजन ने उसके कंपनी मालिक समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि युवक के साथ मारपीट कर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में शीघ्र कविनगर थाने में केस दर्ज किया जाएगा।
वादी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनका पुत्र बिंदु कुमार कविनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में पिछले करीब छह वर्षों से कार्य कर रहा था। कुछ समय पहले उसका कंपनी मालिक सुबोध गुप्ता व उसके गांव के रहने वाले सहयोगियों नंदू प्रजापति, पिंटू, सुमेर, बंसी, मुन्नी, रवी, मुकेश प्रजापति समेत अन्य लोगों से विवाद चल रहा था।
17 जुलाई 2024 को कंपनी मालिक ने उनके बेटे को फोन कर बुलाया था। उसके बाद से वह वापस नहीं आया। अगले दिन उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बेटे के साथ पहले मारपीट की गई और बाद में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया।
घटना की सूचना थाना स्तर पर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर अनेक चोट पाई हैं। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर, जांघ, पसलियों और पेट पर चोट थीं।
कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन के बाद कहा कि मामले की वास्तविक स्थिति विवेचना से ही स्पष्ट हो सकती है। इसलिए थाना कविनगर पुलिस को नामजद आरोपितों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में शीघ्र कविनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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