Chikheang Publish time 2 hour(s) ago

देहरादून: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास, 11 लाख रुपये का अर्थदंड

https://www.jagranimages.com/images/2026/01/21/article/image/Court-News-1768935232872.webp

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पांडेय की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और 11 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

शिकायतकर्ता राजीव शर्मा निवासी करनपुर ने बताया कि आरोपित जुनैद हसन, निवासी कंडोली ने उनके रुपये देने थे। इसके लिए आरोपित ने 10 जून 2018 को नौ लाख रुपये का चेक दिया।

आश्वासन दिया था कि चेक से धनराशि का भुगतान हो जाएगा। 24 अगस्त 2018 को उन्होंने बैंक में चेक लगाया तो बैलेंस कम होने के चलते चेक बाउंस हो गया।

उन्होंने आरोपित को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया, लेकिन नोटिस तामिल करने के बावजूद उसने रकम नहीं लौटाई।

अदालत ने मंगलवार को आरोपित जुनैद हसन को दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा 11 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

जुनैद हसन अर्थदंड की राशि में से 10.95 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करेगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी।

यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट में नौ साल चला केस, कोर्ट ने दोषी फल विक्रेता पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना

यह भी पढ़ें- घर में घुसकर युवती को नहाते हुए देखा, कोर्ट ने दो दोषियों को दो वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
Pages: [1]
View full version: देहरादून: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास, 11 लाख रुपये का अर्थदंड

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com