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नवपदस्थापित प्रधानाध्यापक-प्रधान शिक्षक से वसूली का आरोप, सीतामढ़ी डीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण

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बीआरसी में किया गया प्रतिनियोजन नियमसम्मत नहीं। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi education news: सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीईओ कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए।

वहीं प्रतिनियोजित शिक्षक द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने और नवपदस्थापित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के सरकारी खातों में हस्ताक्षर परिवर्तन के नाम पर अवैध राशि वसूली की शिकायत सामने आई।

मामले को प्रथमदृष्टया गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित बीईओ से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही निरीक्षण में यह भी स्पष्ट हुआ कि मो. अशरफ कमाल का बीआरसी में किया गया प्रतिनियोजन नियमसम्मत नहीं था।

डीईओ ने तत्काल प्रभाव से प्रतिनियोजन रद कर दिया और उन्हें 24 घंटे के भीतर अपने मूल विद्यालय मध्य विद्यालय विशनपुर लौटकर योगदान से संबंधित प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया।
मध्याह्न भोजन रसोइया से अतिरिक्त कार्य पर सख्ती

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया-सह-सहायक से योजना से इतर कोई भी कार्य नहीं लिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशक विनायक मिश्र (भा.प्र.से.) ने कहा है कि विद्यालयों में रसोइया-सह-सहायक के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। निदेशालय के अनुसार, पूर्व में भी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना रसोइया संघ के माध्यम से लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

शिकायतों में बताया गया है कि कई विद्यालयों में रसोइया-सह-सहायक से भोजन बनाने और परोसने के अलावा विद्यालय परिसर की सफाई, कक्षाओं में झाड़ू लगवाने और शौचालय की सफाई जैसे कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं।

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को सख्त आदेश जारी करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रसोइया-सह-सहायक से मध्याह्न भोजन योजना से इतर कोई कार्य न लिया जाए। निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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