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1984 Sikh Riots: सज्जन कुमार के खिलाफ मामले में आज फैसला सुना सकती है अदालत, दिसंबर में ही बहस हो गई थी पूरी

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सिख दंगे से जुड़े मामले में अदालत सज्जन कुमार के खिलाफ आज सुना सकती है फैसला।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 22 जनवरी को अपना आदेश सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पिछले वर्ष दिसंबर में मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

यह मामला 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़ा है। फरवरी 2015 में विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।

पहली प्राथमिकी जनकपुरी में एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से संबंधित है, जबकि दूसरी प्राथमिकी विकासपुरी में दो नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जलाए जाने के आरोप से जुड़ी है।

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