बिहार विधानसभा के दूसरे सत्र में सचिवालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा, प्रदर्शन-जुलूस-लाउडस्पीकर और हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/22/article/image/Bihar-Assembly-(1)-1769103963350_m.webpफरवरी में 26 दिन विधानसभा व सचिवालय के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2 से 27 फरवरी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना सदर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान चिड़ियाघर के गेट संख्या एक से विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ होते हुए कोतवाली टी-प्वाइंट तक, आर ब्लाक गोलंबर से रेलवे लाइन तक, चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कालेज तक और कोतवाली टी-प्वाइंट से बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक के क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा प्रभावी होगी।
दो फरवरी से इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमाव, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, घेराव व बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही आग्नेयास्त्र, गोली-बारूद, विस्फोटक सामग्री व किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश सरकारी अधिकारियों, पुलिस व सैन्य बल के कर्मियों, विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्यों, विधानसभा-विधान परिषद में नियुक्त कर्मियों व वैध पासधारी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। पटना सदर की अनुमंडल दंडाधिकारी कृतिका मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थानों व राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन, जुलूस आदि की आशंका रहती है। इससे सदन के कार्य संचालन या विधानसभा में अधिकृत रूप से सम्मिलित होने वाले सदस्यों-कर्मियों को असुविधा हो सकती है।
ऐसी स्थिति में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह 2 फरवरी से 27 फरवरी को विधानसभा सत्र की समाप्ति तक कुल 26 दिन प्रभावी रहेगी।
यह भी पढ़ें- शौच के लिए निकली महिला से दुष्कर्म; सोनबरसा में पड़ोसी ने किया वारदात, प्राथमिकी दर्ज
यह भी पढ़ें- सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे बैंक! बैंक कर्मियों ने निकाला आक्रोश मार्च, 27 जनवरी को हड़ताल
Pages:
[1]