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कनॉट प्लेस के आस-पास अतिक्रमण पर चुनिंदा कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, SHO को किया गया तलब

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कनाॅट प्लेस के नो वेंडिंग-हाकिंग जोन में अवैध अतिक्रमण के मामले पर हो रही सुनवाई। प्रतीकात्मक तस्वीर



विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। कनाॅट प्लेस के नो वेंडिंग-हाकिंग जोन के मामले पर अदालत में सुनवाई से पहले चुनिंदा तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोपों को दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस को 15 दिन के बजाय 30 दिन के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ने का अनुरोध

दूसरी तरफ, अदालत ने सुनवाई से ठीक पहले चुनिंदा तौर पर नो वेंडिंग हाकिंग जोन में कार्रवाई करने के याची के आरोप को गंंभीर बताया और कनाॅट प्लेस एसएचओ को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। अदालत ने साथ ही नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) निदेशक (प्रवर्तन) को अगली सुनवाई पर अदालत की मदद के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्मय से जुड़ने का अनुरोध किया।
नो वेंडिंग-हाकिंग जोन में अतिक्रमण

अदालत ने उक्त आदेश याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिक्ता संजीव रल्ली व अधिवक्ता मोहित मुद्गल के तर्कों को सुनने के बाद कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि कनाॅट प्लेस में अतिक्रमण के संबंध में 11 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा सुनवाई से कुछ समय पहले चुनिंदा तरीके से कार्रवाई की जाती है, जबकि सामान्य दिनों में नो वेंडिंग-हाकिंग जोन में अतिक्रमण से इलाका पटा रहता है।
मामले की सुनवाई नौ मार्च तक स्थगित

हालांकि, पुलिस व एनडीएमसी ने उक्त तर्काें का विरोध किया। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे सब इंस्पेक्टर राज कुमार ने कहा कि नो वेंडिंग हाकिंग जोन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जाती है और इलाके में सीसीटीवी से लगे कैमरे से इसकी निगरानी भी की जाती है। अगर जरूरी हो तो इसे अदालत में पेश किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और संबंधित अधिकारियों को चुनिंदा तौर पर कार्रवाई करने के प्रति चेतावनी दी जाती है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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