Chikheang Publish time 2026-1-24 05:56:24

माफिया बबलू श्रीवास्तव के करीबी कमल किशोर की रिहाई नहीं होगी, 33 साल पहले का मामला

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माफिया बबलू श्रीवास्तव के करीबी कमल किशोर की समयपूर्व रिहाई की मांग को राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया है।

24 मार्च 1993 को अपर कस्टम कलेक्टर एलडी आरोड़ा की गोली मार कर हत्या करने के मामले में कमल किशोर को टाडा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

वह केंद्रीय कारागार बरेली में बंद हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कमल की रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

इसी आधार पर राज्यपाल ने उसकी समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले भी राज्यपाल ने कमल की समय पूर्व रिहाई को अस्वीकार किया था।
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