लक्ष्मी नगर थाने में रिश्वत व वसूली के आरोपों पर कोर्ट सख्त, डीसीपी को नोटिस जारी; फुटेज सुरक्षित रखने के दिए आदेश
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/24/article/image/bribery--1766485375201-1766595515400-1766595522040-1769273371794-1769273379625_m.webpरिश्वत और जबरन वसूली के गंभीर आरोपों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर रिश्वत और जबरन वसूली के गंभीर आरोपों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतेंद्र पाल सिंह की अदालत ने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर घटना वाले दिन की थाना परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी तलब की गई है।
कोर्ट ने साक्ष्य देने को कहा
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज जैसे साक्ष्य मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट
यह मामला जुनैद अकरम द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवाशीष महर्षि ने अदालत को बताया कि 30 नवंबर 2025 को उनके मुवक्किल को लक्ष्मी नगर थाने में डराया-धमकाया गया और कथित रूप से लाखों रुपये की रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। उनका कहना था कि यदि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए तो पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
विभागीय पूछताछ शुरू
कोर्ट ने डीसीपी ईस्ट को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे स्पष्ट करें कि क्या इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से उनके कार्यालय में कोई शिकायत दी गई थी और यदि दी गई थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि मामले में किसी तरह की जांच या विभागीय पूछताछ शुरू की गई है या नहीं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि यदि शिकायत से संज्ञेय अपराध बनता है तो अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को निर्धारित की गई है।
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