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Budget 2026: नई टैक्स रिजीम वालों की बल्ले-बल्ले? हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर मिल सकती है राहत

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Budget 2026: नई टैक्स रिजीम वालों की बल्ले-बल्ले? हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर मिल सकती है राहत



Income Tax Budget 2026: अगर आप इनकम टैक्स की नई रिजीम में टैक्स भरते हैं, तो बजट 2026 (new tax regime Budget 2026) आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा पॉपुलर और फायदेमंद बनाने की तैयारी में है। संकेत हैं कि इस बार नई रिजीम के टैक्सपेयर्स को भी कुछ अहम डिडक्शंस का फायदा (budget expectations 2026) दिया जा सकता है। इनका ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं।
न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था छोड़कर नई टैक्स रिजीम अपनाएं। इसी वजह से टैक्स एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि कुछ जरूरी डिडक्शंस नई रिजीम में भी शामिल किए जाएं। खास तौर पर होम लोन के इंटरेस्ट (home loan tax benefits new regime 2026) और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट देने की मांग तेज हो गई है। अभी ये दोनों फायदे सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में ही मिलते हैं, जिससे कई टैक्सपेयर्स नई रिजीम अपनाने से हिचकते हैं।

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हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने सरकार से नई रिजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन देने का अनुरोध किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डिडक्शन 25,000 से 50,000 रुपए तक तय किया जा सकता है। उनका तर्क है कि मेडिकल महंगाई हर साल 12 से 14% की रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसे में टैक्स राहत बेहद जरूरी हो गई है। फिलहाल सेक्शन 80D के तहत यह फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता है।
दोनों रिजीम में 80D लागू करने की मांग

चेन्नई के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर के मुताबिक, अगर 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का हेल्थ ( health insurance deduction new regime 2026) या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, तो उसे करीब 4,000 रुपए की टैक्स बचत हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्शन 80D का फायदा (section 80D new tax regime Budget 2026) नई और पुरानी-दोनों टैक्स रीजीम में मिलना चाहिए।
होम लोन इंटरेस्ट पर भी राहत संभव

इसके अलावा, होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट को भी नई रीजीम में शामिल करने की मांग है। अभी सेक्शन 24(b) के तहत पुरानी रीजीम में 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। यही छूट अगर नई रिजीम में भी दी गई, तो घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और नई टैक्स रिजीम की अपील और बढ़ जाएगी।
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