विद्यालय लिपिक और सहायकों को एक जैसा वेतन; शिक्षा विभाग का निर्देश, वार्षिक वृद्धि का भी मिलेगा लाभ
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/12/article/image/clerks-salaries-1770907274189_m.webpस्कूल क्लर्क के वेतन पर बड़ा फैसला। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Schools: राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए विद्यालय लिपिकों को विद्यालय सहायकों की भांति ही प्रतिमाह 16,500 रुपये नियत वेतन मिलेंगे।
इसके साथ ही 500 रुपये की वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा के हस्ताक्षर से जारी हुई है।
दरअसल, बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक काररवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के तहत सेवा काल में मृत शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक के पद पर राज्य के राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुई है।
सहायकों पर भी नियमावली लागू
बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक काररवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के लागू होने के पहले सेवा काल में मृत शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी।
बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक काररवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के लागू होने के बाद यही नियमावली विद्यालय सहायकों पर भी लागू हो गयी है।
इसके मद्देनजर विद्यालय लिपिकों को भी विद्यालय सहायकों की भांति ही प्रतिमांह 16,500 रुपये नियत वेतन एवं 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी।
इस बीच माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्व में नियुक्त विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी, जो वर्तमान में क्रमशः बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक काररवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक काररवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 से आच्छादित हैं, का एनपीएस कटौती के लिए प्रान नंबर जेनेरेट करने के बाद एचआरएमएस में डाटा इंट्री की काररवाई करें।
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