deltin33 Publish time 2026-2-13 09:26:46

मद्रास हाई कोर्ट ने एमएस धोनी को दिया 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश, IPL में फिक्सिंग से जुड़ा है मामला

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एमएस धोनी को जमा करने होंगे 10 लाख रुपए



स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को मद्रास हाई कोर्ट ने फरमान सुनाया है कि उन्हें कोर्ट में 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। धोनी को ये आदेश 2013 में हुए स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिया गया है। वैसे तो धोनी सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं लेकिन अब इस मामले ने उन्हें एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। दरअसल, ये मामला उस समय का है, जब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे और उनका नाम फिक्सिंग के मामले में उछाला गया था।

धोनी अपना नाम फिक्सिंग के मामले में देखकर कोर्ट पहुंचे थे और 100 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका था। बता दें कि एक टीवी पर शो में बहस के दौरान सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने ये आरोप लगाया था कि धोनी भी 2013 की फिक्सिंग में शामिल थे और इसी वजह से पूर्व भारतीय कप्तान ने मानहानिका मुकदमा ठोका था।
हाई कोर्ट ने 10 लाख जमा करने के दिए आदेश

मानहानि का केस दायर करते हुए धोनी ने सबूत के तौर पर कुछ सीडी कोर्ट को सौंपी थी। इसमें आईपीएस अधिकारी संपत धोनी पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि, इसका अनुवाद कराने के लिए कोर्ट को ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट रखा जाएगा, जिसके लिए कुल तीन महीने का समय लगेगा। ऐसे में इसके खर्च के लिए कोर्ट ने धोनी से 10 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान को ये रुपए 12 मार्च से पहले कोर्ट में जमा करने होंगे।

2014 से चल रहे इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर.एन.मंजुला ने इसे काफी चुनौतीपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि मौजूदा डिबेट और न्यूज क्लिपिंग्स की सीडी हिंदी में है। ऐसे में इसे ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करने और टाइपिस्ट को टाइप करने के लिए 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। इसके खर्च के लिए धोनी को 10 लाख रुपए जमा करने होंगे।
कोर्ट ने दी छूट

धोनी की लोकप्रियता से भारत में हर कोई वाकिफ है और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए छूट दी है। धोनी के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इसके अलावा केस का ट्रायल शुरु करने के लिए सभी दस्तावेजों का ट्रांसलेट होना जरूरी है और इसका खर्च धोनी को वहन करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

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