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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर DDA का नोटिस जारी, साउथ दिल्ली के 123 विवादित भूखंडों का होगा दोबारा अधिग्रहण

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद DDA ने दक्षिण दिल्ली के 123 विवादित भूखंडों को फिर से हासिल करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। फाइल फोटो



स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने साउथ दिल्ली के अलग-अलग गांवों में मौजूद जमीन के 123 विवादित हिस्सों को फिर से हासिल करने के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कई जमीन अधिग्रहण मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद की जा रही है।

DDA के लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक, यह फिर से हासिल करने का प्रोसेस, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और फिर से बसाने में सही मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार एक्ट, 2013 के सेक्शन 24(2) के तहत किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, संबंधित अथॉरिटी ने मामलों की समीक्षा की है और 123 जमीन के हिस्सों को फिर से हासिल करने की सिफारिश की है, जबकि 25 मामलों में आगे न बढ़ने का फैसला किया है।

प्रभावित गांवों में पालम, लाडो सराय, जसोला, नेब सराय, मैदान गढ़ी, छतरपुर, सतबारी, महरौली, तुगलकाबाद, किलोकरी, नजफगढ़, टिकरी कलां और महिपालपुर वगैरह शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, ये प्लॉट असल में DDA ने 1980 में प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए लिए थे। उस समय मुआवज़ा दिया गया था, लेकिन कई जमीन मालिकों ने इस अधिग्रहण को चुनौती दी, जिससे लंबी कानूनी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला सुनाया कि DDA पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी होने पर ज़मीन को दोबारा ले सकता है।

DDA ने इन प्लॉट के रहने वालों और खरीदारों को चेतावनी दी है कि वे इन ज़मीनों पर कोई भी लेन-देन न करें, क्योंकि अब ये DDA की प्रॉपर्टी हैं और दोबारा लेने की प्रक्रिया के तहत हैं। DDA ने इन मामलों की डिटेल्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं।

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