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गैंग्सटर एक्ट में गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, याची ने किया था प्रतिशोध में कार्रवाई का दावा

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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंग्सटर एक्ट में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजय भनोट तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश पुरानी बस्ती निवासी उस्मान की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक अथवा धारा 173 सीआरपीसी/193 बीएनएसएसएस के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने तक जो भी पहले हो 21 सितंबर 2025 को दर्ज एफआइआर के आधार पर याची की गिरफ्तारी स्थगित रहेगी।

उस्मान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंग्सटर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी आदेश में उद्धत की है कि जब कोई आरोपित प्राथमिकी या आपराधिक केस कार्यवाही रद करने के लिए आता है तो अदालत को एफआईआर ध्यान से देखना चाहिए। सभी पहलुओं विचार करना चाहिए। अदालत को यह देखना चाहिए कि क्या आरोप वास्तविक हैं अथवा सिर्फ प्रतिशोध के लिए लगाए गए हैं।

याची के अधिवक्ता ने प्रतिशोध में कार्रवाई का दावा किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब यह प्रकरण अन्य पीठ सुनेगी।
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