LHC0088 Publish time 1 hour(s) ago

बुआ जी माफ कर दो... महिला पुलिस की रील बना रहा था नशेड़ी, थाने पहुंचते ही याद आए रिश्ते!

https://www.jagranimages.com/images/2026/02/13/article/image/72853174-1770995471260_m.webp

कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते पुल‍िसकर्मी जागरण



संवाद सहयोगी, हसनपुर। बगैर सहमति किसी की रील बनाना या फोटो खींचना असंवैधानिक है। अगर मामला ड्यूटी कर रही महिला पुलिस कर्मियों से जुड़ा है तो कार्रवाई लाजमी है। ऐसा ही मामला नगर में गुरुवार रात सामने आया। यहां नशे की हालत में एक युवक ने ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मियों की रील बनाना शुरू कर दी। मना करने के बाद भी वह रील बनाता रहा तो पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा। थाने लाया गया तो बोला-बुआ जी माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

यह मामला नगर के मुख्य तिराहा का है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जिलेभर में पुलिस कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। गुरुवार रात लगभग नौ बजे तिराहा पर भी महिला पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रही थीं। इस दौरान एक युवक उनके पास पहुंच गया। पहले वह काफी देर तक उनकी वीडियो बनाता रहा। इसके बाद वह सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा।

महिला पुलिस ने उसकी हरकतें देख कर पहले मना किया, लेकिन वह नहीं माना। लिहाजा उसे पकड़ लिया तथा कोतवाली ले गई। जैसे ही थाने लाया गया तो महिला पुलिस कर्मियों से बोला कि बुआ जी माफ कर दो, गलती हो गई। बाद में पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। चिकित्सा अधीक्षक डा. धुर्वेंद्र सिंह ने बताया कि वह शराब पिए हुए था। जांच में एल्कोहल की पुष्टि हुई है।

रात में ही महिला सिपाही की तहरीर पर आरोपित मनोज कुमार निवासी आगापुर उर्फ याकूबपुर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 296 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।जिसमें मनोज पर राह चलते महिलाओं पर फब्ती कसने का आरोप लगाया है। चूंकि धारा जमानतीय है, लिहाजा रात ही उसके स्वजन को थाने बुला कर माफी मांगने के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया।
वीडियो बनाकर प्रसारित करने में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान

अधिवक्ता कपिल चिकारा बताते हैं कि किसी की निजता भंग करने के उद्देश्य से फोटो खींचना या वीडियो बनाने के मामले में कार्रवाई का प्रावधान है। बगैर अनुमति किसी की वीडियो या फोटो को प्रसारित नहीं कर सकते हैं। बताया कि ऐसा करने पर आइटी एक्ट की धारा 66इ के तहत तीन साल की कैद व दो लाख रुपये का जुर्माना तथा बीएनएस की धारा 77 के तहत सात साल कैद की सजा का प्रावधान है।




आरोपित नशे की हालत में महिला पुलिस की वीडियो बना रहा था। उसे हिरासत में लेकर चिकित्सीय परीक्षण कराया तो शराब के सेवन की पुष्टि हुई। आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

- प्रेमपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक।





यह भी पढ़ें- अमरोहा में बड़ा स्कैम: मशहूर कार कारोबारी ने 98 लोगों को लगाया 4.61 करोड़ का चूना, तरीका जानकर उड़ जाएंगे होश!
Pages: [1]
View full version: बुआ जी माफ कर दो... महिला पुलिस की रील बना रहा था नशेड़ी, थाने पहुंचते ही याद आए रिश्ते!