‘अभी तो लड्डू खाने का समय है’... तेज प्रताप पर BJP नेता लखेंद्र पासवान की चुटकी
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/14/article/image/tejpartap-lakhinder-1771040247900_m.webpडिजिटल डेस्क, पटना। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में अचानक माहौल बदल गया। बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चर्चा तेज प्रताप यादव के पिता बनने की खबर पर आ टिकी। पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा-\“मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।\“ उन्होंने जोड़ा, \“अगर लड्डू-मिठाई खाना है तो उनके घर जाइए।\“ साथ ही पारिवारिक मामला बताकर ज्यादा टिप्पणी से परहेज किया।
पहले आरोप, अब शुभकामना
यही लखेंद्र पासवान पहले तेज प्रताप पर सरकारी आवास से सामान गायब होने का आरोप लगा चुके हैं। कुर्सी, फर्नीचर, एसी और बल्ब तक पर सवाल उठाए गए थे। चुनाव के बाद वही आवास पासवान को आवंटित हुआ था।
इस मुद्दे पर सियासी तकरार भी खूब हुई थी। अब उसी प्रतिद्वंद्वी को बेटी होने की बधाई देना चर्चा में है। राजनीति में रिश्तों का यह नया मोड़ सबको चौंका रहा है।
मांझी का पोस्ट और फिर डिलीट
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी थी। उन्होंने घर में ‘लक्ष्मी आगमन’ की शुभकामना लिखी। संदेश में तेज प्रताप और अनुष्का दोनों का जिक्र था।
हालांकि कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया।
पोस्ट हटने से अटकलों का दौर और तेज हो गया। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि अचानक चुप्पी क्यों?
तेज प्रताप का इनकार, परिवार की पुष्टि
उधर तेज प्रताप यादव ने इन खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने दावा किया कि वे मामा बने हैं।
घर में आई बच्ची का नाम ‘उज्जैनी’ बताया गया है। हालांकि पिता के नाम पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। इसी चुप्पी ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है।
सियासत में निजी जिंदगी की गूंज
बेटी के जन्म की खबर से बधाइयों का दौर तो शुरू हुआ। लेकिन बयान, इनकार और डिलीट पोस्ट ने कहानी को उलझा दिया। राजनीति और निजी जीवन का यह संगम सुर्खियों में है।
बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रंग दिखा रही हैं। अब सबकी नजर तेज प्रताप के अगले बयान पर है। क्या सस्पेंस खत्म होगा या कहानी में आएगा नया मोड़?
यह भी पढ़ें- तेज प्रताप-ऐश्वर्या-अनुष्का... तलाक, सुलह या होगा नया बवाल? 24 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई
Pages:
[1]