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फिरोजाबाद: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास, 40 हजार जुर्माना

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला सिंघी थाने में पीड़ित ने 13 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ ननिहाल आए दतौजी निवासी अमन ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने अमन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।

जांच के बाद 12 दिनों में विवेचक ने अमन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी अवधेश भारद्वाज ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अमन को दोषी पाया।
जानलेवा हमले में दोषी को दो वर्ष 10 माह की सजा

न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी को दो वर्ष 10 माह की सजा सुनाई गई है। उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सिरसागंज थाने में 2023 में नंदू उर्फ आनंद निवासी गिहार कॉलोनी कस्बा व थाना सिरसागंज के विरुद्ध जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जांच के विवेचक ने नंदू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नंदू को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
हत्या में चार दोषियों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास और 54 हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला एका थानाक्षेत्र में 2021 का है। एका थाने में एक महिला ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी अंकुल के विरुद्ध दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे बरामद कर मामले में कार्रवाई की थी। 23 अगस्त 2021 को वादी के घर से उसकी बेटी को खींचने तथा लाठी, डंडों व सरिया लेकर हमला करने की घटना में उसके बेटे रामकिशन को गंभीर चोट आई थी।
उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी

उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें एका थाने में प्रदीप, भोला, अंकुल एवं राजकुमार निवासीगण ग्राम भदाना थाना एका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद विवेचक ने सात.मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने पक्ष रखा। गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रदीप, भोला, अंकुल एवं राजकुमार को दोषी पाया।
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