deltin55 Publish time 2026-2-15 07:52:20

वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य, स्कूलों के लिए भी नए दिशानिर्देश जारी


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में जन गण मन गाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों से पहले वंदे मातरम के छह छंद गाए जाने चाहिए। यह बात वंदे मातरम से जुड़े नए दिशानिर्देशों में कही गई है। निर्देश है कि तिरंगा फहराने वाले समारोहों और राष्ट्रपति, राज्यपालों के कार्यक्रमों में तीन मिनट और 10 सेकंड की अवधि वाला वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि वंदे मातरम गाए जाने के समय सभी नागरिकों को खड़ा होना होगा। हालांकि, न्यूज़ रील, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान वंदे मातरम बजने पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल असेंबली और ऐसे सभी कार्यक्रमों और जगहों पर जहां वंदे मातरम गाया जा सकता है, वहां अब इसे गाना अनिवार्य होगा।

इस कदम का मकसद राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रगीत को भी बढ़ावा देना है। अब तक केंद्र सरकार ने वंदे मातरम गाने को लेकर कोई नियम जारी नहीं किया था। लेकिन नए आदेश के मुताबिक, नागरिक समारोहों, सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने और जाने पर, राष्ट्रपति के ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन पर देश को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में, राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आधिकारिक राज्य कार्यक्रमों में आने और जाने पर, परेड में राष्ट्रीय ध्वज लाए जाने पर, और जब भी भारत सरकार विशेष आदेश जारी करे, तब वंदे मातरम गाया जाना चाहिए।

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