गुरदासपुर जिले में राष्ट्रविरोधी नारे लिखने का मामला: आरोपी की जमानत याचिका खारिज, HC ने की सख्त टिप्पणी
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/17/article/image/Punjab-and-Haryana-High-Court-1771271663830_m.webpराष्ट्रविरोधी नारे लिखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर जिले में बटाला में दीवारों पर राष्ट्रविरोधी और भड़काऊ नारे लिखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया में उपलब्ध सामग्री गंभीर अपराध की ओर संकेत करती है और मामले की गहन जांच के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामला बटाला के समध रोड स्थित आरआर थापर कॉलेज के निकट दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारों से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, अज्ञात व्यक्तियों ने दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन सहित अन्य नारे लिखे थे। इसके अतिरिक्त देश के गृहमंत्री, पंजाब के सीएम और पंजाब के डीजीपी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई थीं।
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली, जिसमें याचिकाकर्ता की मौजूदगी दिखाई देने का दावा किया गया है। मामले की साजिश और अन्य संभावित सहयोगियों की पहचान के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ जरूरी बताई गई। अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और पुलिस केवल सह आरोपी के बयान के आधार पर उसे फंसाने का प्रयास कर रही है।
वहीं पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और इनका सीधा संबंध राज्य की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द से है। आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जांच एजेंसी के हिरासत में पूछताछ के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता है।
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