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सैकड़ों मीट की दुकानें दरभंगा में संचालित, लेकिन नियम के अनुसार लाइसेंसधारी हैं सिर्फ पांच दर्जन

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हजमा चौराहे के निकट किराए के दुकान मे संचालित मीट की दुकान। जागरण



जागरण संवाददाता, दरभंगा । सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।आदेश में बताया गया है कि अब शहरों और कस्बों में सड़क, फुटपाथ या खुले बाजारों में मांस बेचने की अनुमति नहीं होगी।

यह कदम स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इसे लेकर जिले में खुले में संचालित मांस की दुकान पर मंगलवार को नगर निगम की धावा दल की ओर से अभियान चलाया गया।

इस दौरान खुले में मांस बेच रहे दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। आगे से खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई और जुर्माने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि जो भी दुकानदार खुले में मीट की दुकान चला रहें थे।

उन्हें हिदायत दिया गया कि गाइडलाइन के अनुसार दुकान का संचालन करना सुनिश्चित करें। पकड़ें जाने पर उक्त दुकानदार के विरुद्ध चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में सैकड़ों दुकानें संचालित हैं। लेकिन नगर निगम के रिपोर्ट के अनुसार मात्र 60 मीट के दुकानदारों का ही लाइसेंस निर्गत किया गया है।
क्या कहता है नियम

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार खुले में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। सड़क, फुटपाथ या खुले स्थान पर मांस नहीं बेची जा सकेगी। केवल अधिकृत और पंजीकृत दुकानों को ही मांस बेचने की अनुमति है।

मांस की दुकानों को पर्दे या काले शीशे से ढकना होगा, ताकि बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई न दे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कहते हैं दुकानदार

लहेरियासराय स्थित हजमा चौराहे के नजदीक मीट का दुकान चला रहें मो. कासिम ने बताया कि यहां एक सौ से अधिक दुकान संचालित है। लेकिन दस दुकानदारों को ही निगम से लाइसेंसी निर्गत है। सभी दुकानदार खुले में दुकान चला रहें हैं।


नगर निगम के धावा दल ने मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर संचालित खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकान संचालित करने की हिदायत दी है। जिन दुकानदारों ने मीट बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य रूप से लें।


राजा राम, बाजार प्रभारी, नगर निगम, दरभंगा-
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