cy520520 Publish time 2 hour(s) ago

15 साल तक नहीं देना होगा अलग से रोड टैक्स, कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, वाणिज्यिक वाहनों को राहत

https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/vehicle-1771501263646_m.webp

बलिया में छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकमुश्त रोड टैक्स लागू, 15 साल की छुट्टी।



जागरण संवाददाता, बलिया। परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था लागू की है। 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स प्रणाली शुरू की गई है। अब इन वाहनों के मालिकों को निजी वाहनों की तरह एक बार ही रोड टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद 15 वर्षों तक अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना अनिवार्य था। इससे वाहन मालिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर भुगतान से प्रक्रियाओं में भी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह सुविधा केवल 7500 किलोग्राम से जुड़ी कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी।

7500 किग्रा से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए पहले की तरह ही त्रैमासिक या वार्षिक रोड टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी। 15 साल तक नहीं देना होगा अलग से रोड टैक्स कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था का उद्देश्य छोटे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को सरल और पारदर्शी कर प्रणाली उपलब्ध कराना है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली भी सुगम होगी और टैक्स संग्रह में स्थिरता आएगी। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए एआरटीओ कार्यालय में 20 व 21 फरवरी को विशेष कैंप लगाने की तैयारी है।

वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैक्स का विवरण
किराया या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब के लिए सात प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक के मोटर /मैक्सी कैब के लिए 10.5 प्रतिशत 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब के लिए 12.5 प्रतिशत, निर्माण उपस्कर/विशेष प्रयोजन यान के लिए छह प्रतिशत, 3000 किग्रा से अधिक सकल भार यान के लिए तीन प्रतिशत और 3000 से 7500 किग्रा तक के वाहन के लिए छह प्रतिशत टैक्स है।


प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से वाहन स्वामियों का अवगत कराने के लिए एआरटीओ कार्यालय में विशेष कैंप लगाया जा रहा है। परिसर में सुबह 10 इसे शाम पांच बजे तक परिवहन मेले का आयोजन किया गया है। वाहन स्वामी इसमें प्रतिभाग कर लाभ उठा सकते हैं।
-

अरूण कुमार राय, एआरटीओ, बलिया।
Pages: [1]
View full version: 15 साल तक नहीं देना होगा अलग से रोड टैक्स, कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, वाणिज्यिक वाहनों को राहत