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झारखंड हाई कोर्ट ने नेतरहाट स्कूल मामले में सुनवाई की, स्कूल प्रबंधन समिति को 14 मार्च को बैठक का आदेश

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राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में नेतरहाट स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 11 दिसंबर 2025 के आदेश के आलोक में कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन समिति को 14 मार्च को बैठक करने और इसमें सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने भी निर्देश दिया है।

इस मामले को लेकर प्रार्थी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसलपी) दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के आलोक में झारखंड हाई कोर्ट में मामले पर दोबारा सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की वर्तमान समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अस्थायी (एडहाक) समिति गठित की थी, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ, पूर्व शिक्षक और पूर्व छात्र शामिल किए गए हैं। यह समिति नई स्थायी समिति के गठन तक कार्य करेगी।

हाई कोर्ट ने माना था कि नेतरहाट स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार गिरावट आई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि विद्यालय को व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यह मामला केवल आपसी विवाद का नहीं, बल्कि जनहित से जुड़ा है।
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