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खुशखबरी! बार-बार RTO जाने की झंझट खत्म, अब बस एक बार भरें टैक्स और जिंदगी भर की फुर्सत

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प्रतीकात्‍मक च‍ित्र



जागरण संवाददाता, बदायूं। वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए अब हर साल या बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब उनका टैक्स एक बार में ही जमा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से एकमुश्त वाहन कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी वाहनों पर अलग-अलग प्रकार से छूट प्रदान की जा रही है। इसमें एक बार ही टैक्स जमा होगा। उसके बाद हमेशा के लिए वाहन मालिकों को राहत मिल जाएगी। बाद में उन्हें कोई कर जमा नहीं करना पड़ेगा।

परिवहन विभाग में करीब 30 हजार से ज्यादा कमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें ट्रक, बस, आटो रिक्शा समेत अन्य वाहन शामिल हैं। अब तक ये व्यवस्था थी कि हर साल इन वाहन मालिकों को टैक्स जमा करना पड़ता था। यह टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन विभाग को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त वाहन कर दरें



   वाहन का प्रकार
   निर्धारित टैक्स की दर (वाहन की कीमत का %)


   भाड़े पर संचालित दो पहिया वाहन
   12.5%


   तिपहिया वाहन (ऑटो/ई-रिक्शा आदि)
   7%


   मोटर कैब या मैक्सी कैब (10 लाख रुपये तक)
   10.5%


   मोटर कैब या मैक्सी कैब (10 लाख से अधिक)
   12.5%


   निर्माण या विशेष प्रयोजन वाहन
   6%


   माल वाहक (3,000 किलोग्राम तक)
   3%


   माल वाहक (3,000 से 7,500 किलोग्राम तक)
   6%




इसके बावजूद हर साल टैक्स जमा नहीं हो पता था, जिससे परिवहन विभाग का हजारों वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया हो जाता और अब भी करीब चार करोड़ से ज्यादा टैक्स बकाया चल रहा है। हर साल इसके वसूली के निर्देश आते हैं और जगह-जगह कैंप भी लगाए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद पूरा टैक्स जमा नहीं हो पाता। जब तक अगली साल आती है, तब तक टैक्स बढ़कर दोगुना पहुंच जाता है।

इस व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एकमुश्त कर व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत वाहन मालिकों को अब बार-बार या हर साल टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक बार टैक्स जमा करने के बाद हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। फिर टैक्स को लेकर न तो उनका चालान कटेगा और न ही उनकी आरसी जारी होगी। वह आराम से अपने वाहन को संचालित कराएंगें।
पहले पुराना चुकाना होगा टैक्स, तब लगेगा नया

अब तक जिन वाहन मालिकों ने अपना पुराना टैक्स जमा नहीं किया है, तो वह पहले अपना पुराना टैक्स जमा कर करें। उनका पुराना टैक्स 31 जनवरी तक का लगेगा। उसके बाद एक फरवरी से नया टैक्स लागू हो जाएगा। उन्हें पहले पुराना टैक्स जमा करना जरूरी है। उसके बाद नया जमा करने के बाद उन्हें दोबारा टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।




प्रदेश सरकार की ओर से एकमुश्त वाहन कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। जैसे कारों में वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है। वैसे ही सभी वाहनों में जमा होगा। उसके बाद मालिकों पर कोई भी कर नहीं जाएगा। उन्हें कर जमा करने से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी।

- हरिओम गौतम, एआरटीओ





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