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Suzlon Energy पर कस्टम ने ठोका 9.6 करोड़ रुपये का जुर्माना, शेयर हुए धड़ाम; अब कंपनी उठाएगी यह कदम

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Suzlon Energy पर कस्टम ने ठोका 9.6 करोड़ रुपये का जुर्माना, शेयर हुए धड़ाम; अब कंपनी उठाएगी यह कदम



नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि चेन्नई-III के कस्टम्स के प्रिंसिपल कमिश्नर ने सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर कुल 9.60 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है, जिसका अब सुजलॉन एनर्जी में मर्जर हो गया है। इस खबर का असर आज कंपनी के शेयरों पर साफ देखा गया। कंपनी के शेयरों में लगभग 1.5 फीसदी तक की गिरावट (Suzlon Energy Share Down) देखी गई।

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, यह पेनल्टी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) हेड के तहत कस्टम ड्यूटी के कथित कम पेमेंट से जुड़ी है। यह ऑर्डर चेन्नई-III कमिश्नरेट के कस्टम्स के प्रिंसिपल कमिश्नर ने पास किया था।
कंपनी ने क्या कहा?

यह पेनल्टी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) हेड के तहत कस्टम ड्यूटी के कथित कम पेमेंट की वजह से लगी है। कस्टम डिपार्टमेंट ने पाया है कि कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी द्वारा किए गए ड्यूटी पेमेंट में कमी थी, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।

कंपनी ने कहा कि वह सही कानूनी तरीकों से कस्टम ऑर्डर को चुनौती देगी। कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि वह “समय आने पर सही अधिकारियों के पास ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी।“

कंपनी ने बताया है कि इस पेनल्टी का फाइनेंशियल असर प्लान की गई अपील प्रोसेस के नतीजे पर निर्भर करेगा। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, अपील की कार्रवाई के नतीजों के आधार पर कुल 9,60,45,306 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
Suzlon Energy के शेयरों में आई गिरावट

19 फरवरी शुक्रवार के सेशन में सुजलॉन एनर्जी के शेयर दोपहर करीब 12 बजकर 55 मिनट के आसपास -1.33% गिरकर 44.65 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक 45.20 रुपये पर खुला और 44.61 रुपये के इंट्राडे लो को छुआ, जो इसका 52-हफ्ते लो भी है। इस खबर को लिखते वक्त Suzlon Energy का मार्केट कैप 61,235.49 करोड़ रुपये है।

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“शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।“

(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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