परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भीड़ पर रोक; 11 अप्रैल तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/20/article/image/paper-1771578856186_m.webpपरीक्षाओं को ध्यान में रख लिया गया फैसला। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के अधिकतर सभी जिलों में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलों के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 11 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन के अनुसार यह फैसला विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान, नकल या बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा (ओपन स्कूल सहित) की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकशन (सीबीएसई) की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ जमा होने से न केवल विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- पंजाब की मुक्तसर साहिब जेल में पुलिस का बड़ा तलाशी अभियान, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
परीक्षा केंद्रों के आसपास गश्त
जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित गश्त की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। साथ ही अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेशों का पालन करें और परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करें।
प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य किसी को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को शांत माहौल में परीक्षा देने का अवसर उपलब्ध कराना है।
यह भी पढ़ें- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को नहीं मिलेगा बकाया वेतन
परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले में स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा (ओपन स्कूल सहित) की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी/मार्च 2026 के अंतर्गत 17 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं।
इसी तरह सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 11 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने आम जनता से आदेशों का पालन करने और परीक्षार्थियों को सहयोग देने की अपील की है।
यह भी पढ़ें- जालंधर में जनरल स्टोर के ताले तोड़ 35 हजार की नकदी चोरी; सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस ने दो संदिग्ध पकड़े
Pages:
[1]