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पति की चाकू गोदकर हत्या करने वाली महिला को बीएनएस के तहत उम्रकैद, 30 दिन में ट्रायल पूरा

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बीएनएस के तहत यह जिले में दूसरी बड़ी सजा मानी जा रही है। फोटो: जागरण



जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। BNS Life Imprisonment Case: नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पति की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को नेहा उर्फ नूरजहां को दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बीएनएस के तहत यह जिले में दूसरी बड़ी सजा मानी जा रही है।

मामला धनहा थाना क्षेत्र का है। घटना 23 जून 2025 की रात की है, जब नेहा उर्फ नूरजहां ने अपने पति मनोज राम पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल मनोज राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। मृतक मनोज राम ने इलाज के दौरान बयान दिया था, जिसमें उसने पत्नी पर हमला करने का स्पष्ट आरोप लगाया। इसके अलावा घटना से संबंधित वीडियो फुटेज भी साक्ष्य के रूप में पेश किया गया, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण माना।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत महज 30 दिनों में सभी आठ गवाहों की गवाही पूरी कराई और फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

सजा सुनाते समय अदालत ने मानवीय पहलू पर भी ध्यान दिया। दंपती के दो छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि उन्हें ‘परवरिश योजना’ के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके भरण-पोषण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके।
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