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पटना हाई कोर्ट ने पलटा दुष्कर्म मामले में निचली अदालत का फैसला, टीचर बरी

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पटना हाई कोर्ट ने बदला फैसला। (जागरण)



जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा को रद करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की एकलपीठ ने सजायफ़्ता श्याम जी मिश्रा की अपील को स्वीकृति देते हुए यह फैसला सुनाया । अभियोजन के अनुसार, 22 जनवरी 2012 को कक्षा छह में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा घर से लापता हो गई थी।

उसके पिता ने आरोप लगाया था कि शिक्षक ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाकर विभिन्न स्थानों पर रखा और दुष्कर्म किया। छात्रा बाद में बरामद हुई और उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

इस मामले में डुमरांव थाना कांड संख्या 27/2012 दर्ज किया गया। पुलिस ने भादवि की धारा 366(ए) एवं 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोप-पत्र समर्पित किया।

बक्सर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय के 9 दिसंबर 2013 के दोषसिद्धि आदेश एवं 11 दिसंबर 2013 पीड़िता के बयान और मेडिकल बोर्ड की राय पर भरोसा करते हुए आरोपी को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सजायफ्ता श्याम जी मिश्रा उर्फ मनीन्द्र मिश्रा ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। वह संबंधित विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत थे और उन्हीं पर छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।

इस मामले में कोर्ट मित्र की भूमिका अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने निभाई। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में प्राथमिकी दर्ज करने में नौ दिन की देरी को महत्वपूर्ण माना और कहा कि देरी का समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

अदालत ने पीड़िता के धारा 164 दंप्रसं के बयान और न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में पाई गई विरोधाभासों को गंभीर बताया। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन दुष्कर्म के स्पष्ट संकेत नहीं मिले तथा जांच अधिकारी द्वारा कथित होटलों व यात्रा स्थलों की पुष्टि नहीं करना भी न्यायालय ने जांच की बड़ी चूक माना।

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