टेबल नहीं याद करने पर ट्यूशन टीचर ने 8वीं की छात्रा की बेरहमी से की पिटाई, 20 बार डंडों से पीटा; मामला दर्ज
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/20/article/image/mumbai-(10)-1771597251671_m.webpनवी मुंबई में ट्यूशन टीचर ने छात्रा को 20 बार डंडे से पीटा मामला दर्ज (फोटो सोर्स- जेएनएन)
अमरजीत सिंह, मुंबई। नवी मुंबई के घोटिवली गांव में एक निजी ट्यूशन टीचर पर 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा को पीटने का आरोप लगा है। बताया गया है कि छात्रा पहाड़ा याद नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उसे डंडे से कई बार मारा गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्यूशन चलाने वाली रुपाली थावी नाम की शिक्षिका के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। छात्रा पिछले पांच साल से उनके यहां पढ़ रही थी। छात्रा की मां पूनम वाडके ने पुलिस में शिकायत की है कि उनकी बेटी पहाड़ा ठीक से नहीं सुना पाई। इस पर टीचर ने उसे लकड़ी के रोटी पलटने वाले डंडे से करीब 20 बार हाथ पर मारा।
परिवार का कहना है कि मारपीट से बच्ची के हाथ में सूजन और लाल निशान पड़ गए। उसे तेज दर्द की शिकायत थी, इसलिए मेडिकल जांच कराई गई। एक्स-रे में हड्डी टूटने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूजन और चोट दर्ज की गई।
टीचर का पक्ष
परिजनों के अनुसार, जब उन्होंने इस बारे में टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्ची पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही थी। टीचर ने सजा को अनुशासन का हिस्सा बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि अन्य छात्रों को भी इसी तरह सजा दी गई है। साथ ही परिवार से कहा कि अगर वे असंतुष्ट हैं तो बच्ची को किसी और ट्यूशन में भेज सकते हैं। इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया।
जांच में जुटी पुलिस
राबल पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्याम बंसोडे ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। अन्य छात्रों के बयान भी लिए जा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।
कानून के अनुसार, 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, यदि बच्चे के साथ क्रूरता साबित होती है तो जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। मामले की जानकारी थाणे जिला बाल संरक्षण इकाई को भी दी गई है। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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