गाजियाबाद में हाई कोर्ट के आदेश पर सील हुई अवैध दुकान, शिकायतकर्ता को मिली धमकी
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/23/article/image/GDA-News-1771837624468_m.webpगाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यालय।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सरकारी विभागों की सुस्ती जब आम नागरिक की परेशानी बन जाती है तो न्याय के लिए अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। राजनगर इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां जीडीए की सुस्ती के कारण एक नागरिक को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा।
अदालत के आदेश पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन शिकायतकर्ता को दुकान संचालक ने धमका दिया। पीड़ित ने परेशान होकर कविनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजनगर सेक्टर-10 निवासी अमित भास्कर ने पड़ोस के रिहायशी भवन में अवैध रूप से चल रही कुरेमल्स कुल्फी की दुकान के खिलाफ जीडीए में शिकायत की थी।
16 फरवरी को जीडीए ने सील की थी दुकान
लंबे समय तक जीडीए द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। कोर्ट के रुख के बाद 16 फरवरी को जीडीए ने दुकान को सील कर दिया।
आरोप है कि दुकान सील होने से बौखलाए दुकान स्वामी शुभम गर्ग, उसके भाई और भवन मालिक किशोर कुमार चाचरा ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि आरोपितों ने अमित भास्कर को गालियां दीं और सरेआम जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित का कहना है कि आरोपित पहले भी उन पर हमला कर चुके हैं और अब उनके परिवार में डर का माहौल है। परेशान होकर उन्होंने कविनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
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सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर
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