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NCR में उद्योगिक प्रदूषण पर CAQM की सख्ती, पीएम उत्सर्जन की अधिकतम सीमा घटाई

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सीएक्यूएम की उद्योगों पर दिखाई सख्ती। (AI Generated Image)



संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन मानकों को और सख्त कर दिया गया है।

सीएक्यूएम ने राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
अधिकतम सीमा घटाई

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि अब चिह्नित उद्योगों के लिए पीएम उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 80 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर से घटाकर 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर कर दी गई है।

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अमित जुयाल ने कहा कि यह संशोधित मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों, रेड कैटेगरी के मध्यम एवं बड़े उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, बायलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर संचालित टेक्सटाइल इकाइयों तथा भट्टी आधारित मेटल उद्योगों पर लागू होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन इकाइयों के लिए पहले से 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर से कम का मानक निर्धारित है, उन पर नया निर्देश लागू नहीं होगा।
बढ़ाई जाएगा मॉनिटरिंग

उन्होंने बताया कि बड़े एवं मध्यम उद्योगों के लिए यह संशोधित मानक एक अगस्त से प्रभावी होंगे, जबकि अन्य इकाइयों के लिए एक अक्टूबर से अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।

मंडल द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को निर्देशों की जानकारी दी जा रही है और समय-सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी।

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