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पहली बार RTE में कैंसिल हो गए 50% आवेदन, नामी-गिरामी स्कूल दे रहे नाम मात्र की सीट

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जागरण संवाददाता, रायबरेली। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत करीब छह हजार आवेदन आए, लेकिन 50 प्रतिशत आवेदन निरस्त कर दिए गए। इससे जरूरतमंद बच्चों के अभिभावकों में इसको लेकर रोष है। आवेदन निरस्त होने का कारण वार्ड या ग्राम पंचायत के बाहर का स्कूल आवेदन फार्म में भरना बताया गया, जबकि कई ग्राम पंचायत व वार्ड ऐसे भी हैं, जिसमें कोई भी निजी विद्यालय नही है।

सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धन बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालय में कराती है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे का पांच हजार रुपये साल का भुगतान निजी विद्यालयों को किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों को पांच हजार रुपये किताबों का हर साल दिया जाता है।

6117 बच्चों ने किया था आवेदन

प्रत्येक निजी विद्यालय की सीटों के आधार पर 25 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश दिया जाता है। जनपद में 874 निजी विद्यालय हैं, इसके तहत 6400 सीटें आरटीई बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। पहले चरण में 6117 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 3220 आवेदन निरस्त कर दिए गए।

करीब 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों के आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए गए कि उन्होंने वार्ड या ग्राम पंचायत के बाहर के स्कूल के लिए आवेदन किया गया था। कई अभिभावकों का कहना है कि मेरे वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल नही हैं। इसके चलते मजबूरी में वार्ड के बाहर आवेदन करना पड़ा।

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अभिभावक रमेश ने बताया कि पिछली बार वार्ड से बाहर एक किलोमीटर तक आवेदन करने का प्रावधान था, तो कुछ काम चल जाता था। इस बार बार्डर के पास स्कूल होने पर भी फार्म निरस्त कर दिया गया।

नामी गिरामी स्कूलों में आरटीई की सीटें नाम मात्र

जनपद के कई नामी गिरामी स्कूलों की बात की जाए तो आरटीई के तहत सुरक्षित सीटों की संख्या नाम मात्र है, जिसमें एसजेएस 8 एनएसबीवीएम सेमरी कोठी 14, एलपीएस 11, एसजेएस हाईवे ब्रांच 3, राइजिंग चाइल्ड 13, केडी मालवीय 11, डीएमपीएस जेल रोड 8 एलपीएस अहिया रायपुर 13, लियो कान्वेंट 13 और जेपीएस में सिर्फ 10 बच्चों का प्रवेश हो सकता है।


शासन की बनाई नियमावली के अनुसार आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। सारी व्यवस्था आनलाइन है। लाटरी में नाम आने पर ही इसमें प्रवेश मिलता है। - राहुल सिंह, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
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