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शिखर धवन पर नहीं लागू होगा ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का आदेश, पूर्व पत्नी ने की जबरन वसूली; लौटाने होंगे 5.7 करोड़

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पूर्व पत्नी ऐशा मुखर्जी के साथ विवाद में शिखर धवन को मिली राहत। फोटो: आर्काइव



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पूर्व पत्नी के साथ चल रहे वैवाहिक विवाद में बड़ी राहत देते हुए ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट के आदेशों को भारत में माने जाने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में धवन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विदेश में पारित आदेशों की वैधता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। फैमिली कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी ऐशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है।

साथ ही, इस रकम पर नौ प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा, वो भी उस तारीख से जब धवन ने केस दायर किया था। कोर्ट ने कहा कि ये रकम एक्सटार्शन (जबरदस्ती वसूली), धोखाधड़ी और धमकियों के जरिए ली गई थी।

फैमिली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट द्वारा पारित संपत्ति निपटान से संबंधित आदेश भारत में लागू नहीं होंगे और इन्हें धवन के खिलाफ प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है।

विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने शिखर धवन और उनकी पूर्व पत्नी ऐशा मुखर्जी के बीच हुए सभी सेटलमेंट (समझौते) को रद कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने पाया कि धवन से ये समझौते धमकी, जबरदस्ती, ठगी, धोखाधड़ी और एक्सटार्शन के जरिए किए गए थे।

अदालत ने प्रतिवादी को ऑस्ट्रेलिया स्थित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी को ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा जारी एंटी-सूट इंजंक्शन या अन्य संबंधित आदेशों को धवन के खिलाफ लागू करने से भी रोक दिया।

प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने मामले का एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) निस्तारण करते हुए डिक्री शीट तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि, मुकदमे के खर्च को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

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