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लाल किला बम धमाका मामला: कोर्ट ने दो आरोपितों को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा

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10 नवंबर 2025 को लाल किला के बाहर बम विस्फोट हुआ था। (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेज करते हुए दो आरोपितों तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।

विशेष एनआईए न्यायाधीश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीताम्बर दत्त ने बंद कमरे में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार दोनों आरोपित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े पाए गए हैं और हथियार व गोला-बारूद जुटाने की साजिश में शामिल थे।

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दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी जम्मू-कश्मीर पुलिस

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि जमीर अहमद अहंगर को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉ. आदिल अहमद राठर से राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे। एनआईए ने आरोपितों से व्यापक पूछताछ और आतंकी नेटवर्क की पूरी साजिश उजागर करने के लिए 15 दिन की हिरासत मांगी थी, हालांकि अदालत ने 10 दिन की कस्टडी मंजूर की। दोनों आरोपितों को जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी, जिसके बाद उन्हें एनआईए को सौंप दिया गया।
धमाके में 15 लोगों की हुई थी मौत

जांच एजेंसी के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किला के बाहर हुए कार बम विस्फोट की साजिश उमर-उन-नबी ने रची थी, जो विस्फोट के समय विस्फोटकों से भरी कार चला रहा था। धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। फारेंसिक जांच में उमर उन नबी की पहचान की पुष्टि हुई थी।

इससे पहले 13 फरवरी को विशेष एनआईए अदालत ने मामले की जांच अवधि 45 दिन बढ़ाने की अनुमति दी थी। एनआईए ने नए सुबूत सामने आने का हवाला देते हुए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। वहीं, अदालत ने सात अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ा दी है।

मामले में अब तक आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डा. मुजम्मिल शकील, डा. आदिल अहमद राठर, डा. शाहीना सईद और शोएब समेत कई आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के जरिए दिल्ली ब्लास्ट की पूरी आतंकी साजिश और इसके अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है।

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