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Need Based Changes नीति को प्रशासक की मंजूरी, सुविधा अनुसार CHB के मकानों में कर सकेंगे बदलाव

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होली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत।



राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। होली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वाले करीब 40 हजार परिवारों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब वे सुविधा अनुसार अपने मकानों में बदलाव कर सकेंगे। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने साल 2023 की संशोधित नीड बेस्ड चेंजेज नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है।

नीति की समीक्षा के लिए प्रशासक के आदेश पर अधिकारियों की कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। अब कमेटी की सिफारिशों को भी प्रशासक ने मान लिया है। हालांकि, अभी इंडिपेंडेंट मकानों की सिफारिशों को अभी स्थगित किया गया है।

हाउसिंग बोर्ड के कुल 62 हजार मकान है। नीति के लागू होने से 40 हजार मकानों से वाॅयलेशन की तलवार हट जाएगी। कमेटी के अनुसार नीति के तहत किए गए बदलाव को नियमित किया जाएगा।

सरकारी जमीन हुए अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में नियमित नहीं किया जा सकता। वहीं, मकान के आगे और पीछे की ओर आंगन की पूरी चौड़ाई के साथ 3 फीट तक निकली हुई बालकनियां बनाने की अनुमति नहीं दी गई है।
इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा

[*]मानक डिजाइन के अनुसार दरवाज़ों और खिड़कियों पर 14 इंच तक के छज्जे लगाए जा सकते हैं ।
[*]काॅर्नर डवेलिंग यूनिट्स में निर्धारित स्थानों पर अतिरिक्त खिड़कियों की अनुमति दी गई थी
[*]खिड़कियों की सिल को फर्श से 4 इंच ऊंचाई तक नीचा किया जा सकता है ।
[*]115 मिमी (4.5 इंच) से पतली दीवारें हटाई जा सकती हैं, जबकि मोटी दीवारों को हटाने से पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाणपत्र ज़रूरी होगा।
[*]पाइप फ्रेम और पारदर्शी शीट से बना टेम्परेरी कार शेड केवल बाउंड्री वाॅल के भीतर लगाया जा सकता है।
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