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मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ...


नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉ. बिलकिस शाह के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 की धारा 3/4 के तहत आरोप तय कर दिया है। इसके साथ ही 20 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी डॉ. बिलकीस शाह सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थीं और उनको लगभग 26000 रुपये प्रति माह का मामूली वेतन मिलता था। हालांकि उनका वेतन उनके खर्चों और जीवनशैली को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त था, फिर भी उन्होंने कई संपत्तियां खरीदीं और ऐसे वेतन से ऐसी जीवनशैली अपनाई, जिससे संदेह पैदा होता है।




कोर्ट ने कहा कि डॉ. बिलकीस द्वारा अर्जित संपत्तियां उनकी दो बहनों द्वारा वर्ष 2005 में उनकी नाबालिग बेटियों और उन्हें उपहार में दी गई बताई गई थीं। जबकि बहनों ने जांच के दौरान कहा कि उक्त संपत्ति उनके पिता मोहम्मद इकबाल राथर ने 1997 में 9 लाख रुपये में खरीदी थी। हालांकि मोहम्मद इकबाल राथर वैध साधनों से प्राप्त धन से उक्त संपत्तियों की खरीद को सही ठहराने वाला कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे।




कोर्ट ने कहा कि शाह द्वारा दी गई जानकारी उनकी दो बेटियों के नाम पर खरीदी गई उक्त भूमि के लिए नकद में भुगतान की गई राशि को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त थी। आगे की जांच से पता चला कि भूमि की खरीद और बाद में उसे उपहार में देने का पूरा लेन-देन बेनामी तरीके से किया गया था। कोर्ट ने 2017 में इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ आरोप तय किया था।
वहीं, सोमवार को अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की एनआईए रिमांड को कोर्ट ने दस दिन के लिए बढ़ा दिया है। शब्बीर शाह को पिछले दिनों एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और ट्रांजिट रिमांड मंजूर करवाकर 18 अप्रैल को जम्मू में एनआईए कोर्ट में पेश करके दस दिन की रिमांड पर लिया था। अब रिमांड खत्म होने से पूर्व उसे दोबारा एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दस दिन की रिमांड मंजूर की। बता दें कि शाह टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की जेल में सजा भुगत रहा था और गत दिनों जमानत पर रिहा हुआ था।




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