प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिला पंचायत एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद का व्यवसाय करने वालों से 10 लाख तक का जुर्माना वसूलेगा। अपर मुख्य अधिकारी संजय खंडूडी ने व्यवसायियों से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद का व्यवसाय बंद करने की अपील की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत पॉलीथिन और एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी प्लेट, कटोरी, कप, गिलास, चम्मच, कांटा आदि का निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसका उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर दोगुनी की जा सकती है। ऐसे में कोई भी व्यवसायी या उत्पादनकर्ता एकल उपयोग प्लास्टिक से बने उत्पादों का उत्पादन, व्यवसाय या उपयोग करेगा तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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