जागरण संवाददाता, रामनगर। क्रिसमस व नए साल के मौके पर होटलों में होने वाले जश्न पर टास्क फोर्स की नजर रहेगी। मानक से अधिक शोर होने पर होटल संचालकों पर निर्धारित 10 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कार्बेट टाइगर रिजर्व की पांच सौ मीटर की परिधि में साइलेंस जोन ( शांत क्षेत्र ) घोषित किया हुआ है। ताकि तेज रोशनी व शोर शराबे से वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल न पड़े। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
क्योंकि यह क्षेत्र बाघों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए महत्वपूर्ण है तथा वन्य जीवों के कारीडोर है। साइलेंस जोन के मानक के अनुसार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक 50 डेसिबल व रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक 40 डेसिबल ही ध्वनि होनी चाहिए।
साइलेंस जोन के पालन कराने के लिए शासन की ओर से स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है। जिसमें एसडीएम अध्यक्ष, कार्बेट पार्क के वार्डन सचिव व सीओ, जल संस्थान, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। यह टास्क फोर्स कार्बेट के आसपास क्रिसमस व न्यू इयर के दौरान रात में होटलों में निरीक्षण कर डीजे की तेज आवाज ध्वनि मापक यंत्र से नजर रखेगी।
वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जारी हुआ अलर्ट
नये साल के जश्न को देखते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी कार्बेट पार्क में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कार्बेट के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि फील्ड स्टाफ के अवकाश निरस्त किए गए हैं। विशेष परिस्थिति में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। स्टाफ की ओर से पैदल गश्त की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन, डाग स्क्वायड व हाथियों से भी निगरानी की जा रही है। |