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Unnao rape case: कुलदीप सेंगर को रिहाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने HC के जमानत आदेश पर लगाई रोक

LHC0088 2025-12-29 17:28:14 views 953
  

उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एआई फोटो जेनरेटेड  



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
1 हफ्ते में मांगा जवाब

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा।


Supreme Court stays the Delhi High Court order noting that Sengar is inside the jail for another case.

Supreme Court stays the operation of the High Court order and Sengar shall not be released from jail. https://t.co/lGTB6BpQbb— ANI (@ANI) December 29, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मगर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा खारिज करते हुए जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
SC ने जारी किया नोटिस

CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए जमानत याचिका पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर से एक हफ्ते में जमानत पर जवाब भी मांगा है।
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