सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, बक्सर। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा कर्मियों के अवकाश को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉ. शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संचारी रोग, उपाधीक्षक सदर अस्पताल एवं अनुमंडल अस्पताल डुमरांव तथा सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सीएस ने कहा है कि आगे से चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों का एचआरएमएस पोर्टल पर प्रविष्टि के बाद आवेदन संख्या अंकित करने के उपरांत ही अवकाश का आवेदन अग्रसारित करें अन्यथा अवकाश मान्य नहीं होगा।
इस बाबत जारी पत्र में सीएस ने कहा है कि आपके संस्थान द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों का अवकाश आवेदन स्वीकृति के लिए सीएस कार्यालय को ई-मेल एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से प्राप्त कराया जाता है, जबकि जिला पदाधिकारी एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग), द्वारा राज्य कर्मियों से आनलाइन की अवकाश आवेदन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
सीएस ने कहा है कि इस संंबंध में पहले भी सभी को निर्देशित किया गया था, परंतु उसके बाद भी बिना आनलाइन आवेदन के आवेदन अग्रसारित कर दिया जाता है। इसे खेद का विषय बताते हुए सिविल सर्जन ने सभी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने संस्थान अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों का अवकाश आवेदन एचआरएमएस पोर्टल पर प्रविष्टि करते हुए आवेदन संख्या अंकित करने के उपरांत ही आवेदन सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
कहा गया है कि एक जनवरी से बिना रेफरेंस नंबर के अवकाश आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा तथा उक्त अवकाश आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा। सीएस ने इसे सख्ती से पालन करने की ताकीद की है। |