जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने पंजीकृत गोशालाओं को दी जाने वाली रियायती बिजली दरों को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर स्थित गोशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
अब हरियाणा गो सेवा आयोग में पंजीकृत गोशालाओं को दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गोशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गो सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से की जाएगी।
सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गोशाला के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी। बिजली निगम द्वारा नए टैरिफ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होंगी।
साथ ही बिलिंग साफ्टवेयर में प्रत्येक बिलिंग चक्र में सब्सिडी राशि को अलग से दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी। डीएचबीवीएन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि एक ही पंजीकरण संख्या की कई गोशालाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं, तो हरियाणा गो सेवा आयोग की अनुमति एवं विवरण के आधार पर उन्हें अलग-अलग रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
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