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बाबर के नाम पर मस्जिद पर बैन की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने बाबर मस्जिद याचिका खारिज की



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुगल सम्राट बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण, स्थापना या नामकरण पर रोक लगाने का निर्देश मांगने वाली एक याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को स्वीकार करने में शुक्रवार को अनिच्छा दिखाई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस ले लिया। पीठ ने कहा, \“खारिज किया गया, क्योंकि इसे वापस लिया गया।\“
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर मस्जिद याचिका खारिज की

याचिकाकर्ता के वकील ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर की घोषणा का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की एक प्रतिकृति बनाने की बात कही थी।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस देश में \“आक्रमणकारियों\“ के नाम पर मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ हैं। वकील ने कहा कि कबीर ने बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है, जबकि बाबर एक आक्रमणकारी था और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने तर्क किया कि केंद्र और राज्य प्राधिकरणों को बाबर के नाम पर किसी भी स्मारक या मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जब पीठ ने कहा कि वह याचिका को खारिज कर रही है, तो वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

याचिका में केंद्र, राज्यों और अन्य को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि बाबर या बाबरी मस्जिद या भारत में किसी अन्य व्युत्पन्न नाम के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण, स्थापना या नामकरण पर रोक लगाई जा सके।
याचिकाकर्ता ने बाद में याचिका वापस ली

इसमें प्राधिकरणों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वे बाबरी मस्जिद, बाबर या भारत में आक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण पर रोक लगाने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करें या परिपत्र और प्रशासनिक आदेश जारी करें।

सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद शीर्षक विवाद मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया और केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।
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