दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, GRAP-4 लागू; जानें किन-किन चीजों पर लगी पाबंदियां

Chikheang 2025-12-14 03:37:01 views 101
  

दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई है।



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि एक ही दिन में दो बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) बदलना पड़ गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुबह ग्रेप तीन लगाने की घोषणा की तो शाम को ग्रेप चार लगाना पड़ गया। इसी के साथ अब एनसीआर भर में ग्रेप के चारों चरणों की पाबंदियां लागू हो गई हैं।

दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही। एक्यूआई 397 के साथ \“गंभीर\“ श्रेणी के करीब पहुंच गया। शाम चार बजे यह 431 था, जो शाम छह बजे बढ़कर 441 और रात आठ बजे 452 हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में एक्यूआइ 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो \“\“गंभीर\“\“ श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एक्यूआइ वजीरपुर में सबसे अधिक 445, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439 और अशोक विहार व रोहिणी दोनों जगह 437 दर्ज किया गया। नरेला में 432, पटपड़गंज में 431, मुंडका में 430 और बवाना, आइटीओ एवं नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक और पंजाबी बाग में एक्यूआइ 423 दर्ज किया गया, जबकि सिरी फोर्ट और सोनिया विहार में यह 424 रहा।

सीपीसीबी ने बताया कि बुराड़ी क्रासिंग में एक्यूआइ 414 दर्ज हुआ, इसके बाद कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 409, नार्थ कैंपस और आरके पुरम में 408-408 तथा ओखला फेज-2 में 404 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इन चीजों पर रोक

ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार डीजल के चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।लेकिन अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिव्यांग दोनों ही श्रेणी के वाहन चला सकेंगे। स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले ईंट भट्ठे, हाट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को दिल्ली-एनसीआर में बंद किया जाएगा।

ग्रेप चार के प्रतिबंधों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक रहती है। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी चीजें लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों, और बीएस छहI इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पंजीकृत बीएस छह या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर रोक रहेगी।

छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई आनलाइन या हाइब्रिड मोड में की जा सकती है। सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया जा सकता है।

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